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एसबीआई ने खुदरा ऋण पुनर्गठन के लिए शुरू की ई-सुविधा
मुंबई। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ग्राहकों की मदद के लिये खुदरा ऋण पुनर्गठन के वास्ते अपनी वेबसाइट पर सुविधा शुरू की है। यह सुविधा रिजर्व बैंक के खुदरा ऋण पर एकबारगी पुनर्गठन की अनुमति दिये जाने के तहत शुरू की गई है। एसबीआई ने सोमवार को कहा कि ग्राहक उसकी वेबसाइट पर जाकर यह पता लगा सकते हैं कि उनका ऋण खाता पुनर्गठन के लिए पात्र है कि नहीं।
रिजर्व बैंक ने पिछले महीने कोविड-19 महामारी से प्रभावित व्यक्तिगत ऋण और कॉरपोरेट ऋण ग्राहकों को एकबारगी ऋण पुनर्गठन सुविधा की घोषणा की थी। एसबीआई के प्रबंध निदेशक (खुदरा एवं डिजिटल बैंकिंग) सी एस शेट्टी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने विचार किया कि ग्राहकों को बैंक की शाखा पर नहीं आना पड़े और वे वेबसाइट पर ही यह पता लगा लें कि उनका ऋण पुनर्गठन हो सकता है या नहीं।'' हालांकि, बाद में पात्र ग्राहक को कागजात पर दस्तखत और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बैंक शाखा में आना होगा। उन्होंने बताया कि खुदरा ऋण ग्राहकों को बैंक की वेबसाइट पर एक संबंधित खंड में अपना खाता नंबर डालना होगा। ओटीपी सत्यापन और अन्य जरूरी जानकारी देने के बाद ग्राहक को पता चल जाएगा कि वे इस सुविधा के पात्र हैं या नहीं। ग्राहक को एक ‘रेफरेंस नंबर' दिया जाएगा, जो 30 दिन के लिए वैध होगा। इस अवधि में ग्राहक को बैंक शाखा में जाकर औपचारिकताओं को पूरा करना होगा।